Friday, October 31, 2008

राजभवन में ओपन हाउस

विशिष्टजनों के साथ-साथ बड़ी संख्या मेंआम नागरिकों ने भी दी राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं | रायपुर, 29 अक्टूबर 2008 | दीपावली के अवसर पर राजभवन में आयोजित 'ओपन हाउस' में राजभवन का द्वार प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए खुला रहा। गरीब-अमीर, हर धर्म-वर्ग, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, प्रशासनिक क्षेत्रों के लोगों ने राजभवन आ कर राज्यपाल श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन एवं श्रीमती विमला नरसिम्हन से भेंट की और उन्हें दीपावली की बधाई दी। श्री नरसिम्हन और श्रीमती नरसिम्हन ने भी आगंतुकों को दीपावली की बहुत-बहुत बधाई दी और प्रदेश के सभी 2 करोड़ 8 लाख नागरिकों के सुख, शांति और उज्जवल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री विश्वरंजन, अपर मुख्य सचिव श्री बी.के.एस. रे, राज्य सूचना आयुक्त श्री ए.के. विजयवर्गीय, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री शिवराज सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के अध्यक्ष श्री राजीव रंजन, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष श्री एल.जे. सिंह, राज्य अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री हाजी ईनायत अली, पुलिस महानिदेशक जेल एवं होमगार्ड श्री एस.के. पासवान, प्रमुख सचिव श्री विवेक ढांढ, संभागायुक्त श्री बी.एल. अग्रवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री पी.सी. दलेई, कुलपतिगण सर्वश्री बी.के. स्थापक, श्री लक्ष्मण चतुर्वेदी, डॉ. टी. के. दाबके, कृषि आयुक्त एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति श्री सरजियस मिंज, पूर्व कुलपति श्री सी.आर. हाजरा, पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुशील त्रिवेदी, संचालक स्वास्थ्य डॉ. प्रमोद सिंह, ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री अनिल वर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सृजन पीठ के अध्यक्ष श्री बबन प्रसाद मिश्र, गौ-संरक्षण परिषद के श्री झुमुकलाल टावरी, राज्य प्रशासनिक अकादमी के संचालक श्री सी.एच. बेहार, रायपुर कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारीगण, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण रेडक्रास सोसायटी, बाल कल्याण परिषद से जुड़े लोग तथा बड़ी संख्या में आम नागरिकों तथा बच्चों ने भी आकर महामहिम राज्यपाल से भेंट की।

इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी इंग्लिश मिडियम स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं ने राज्यपाल एवं उनकी पत्नी को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मेक्सिम गोर्की की किताब 'माँ ' की प्रति उपहार में भेंट की।

Thursday, October 30, 2008

Vice President condemns serial blasts in Assam

The Vice President of India Shri M. Hamid Ansari has strongly condemned the serial blasts that occurred today morning in various areas of Assam Guwahati, Dispur etc. 

Mr M. Hamid Ansari  expressed deep shock that the blasts have caused numerous fatalities and casualties among innocent people. He said that such terrorist acts coinciding with the festive season are intended to disturb social harmony and urged all citizens to unite in combating this scourge. He expressed his sympathy for the families of those killed and injured.

Wednesday, October 29, 2008

Surya Kiran in Zhuhai Air Show

The Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team has reached China today, to perform at Zhuhai Air Show.

An Air Show is held at Zhuhai (on the eastern coast, Near to Shanghai) in China every alternate year. The show is akin to Aero India which is held at Yelahanka Air Base (Bangalore). IAF received an invite to participate in Seventh Chinese Aerospace Exhibition, Zhuhai (from 04 to 09 Nov 08) in early 2007. The Hon'ble RM Shri AK Antony approved the visit of Surya Kiran Aerobatic Team (SKAT). SKAT is proceeding to China to participate in the Aerospace Exhibition and on the return leg, SKAT would also carry out display in Vieng Chan which is the capital of Laos.

Wg Cdr JT Kurien is the Commanding Officer of Suryakiran Team and the contingent would be headed by Gp Capt A Saxena. The 12 Kiran ac of the Surya Kiran Team would be supported by a contingent of 48 officers and 88 airmen. This includes two AN-32 and one IL-76 aircraft for transport support.

SKAT departed from Bidar on 24 Oct 08 and would enter China on 29 Oct 08 and reach Zhuhai on 31 Oct 08. Similarly, on return leg, SKAT would ferry out from Zhuhaie on 12 Nov 08 and exit China on 14 Nov 08. During the route, the team would be transiting through the Chinese Airfields of Gasa, Kunming, Guiyang and Guilin. On the return, the air show at Vieng Chan (Laos) is planned on 17 Nov 08.

IAF is the only air force which is carrying ot an air display in China. Thus, they are likely to be on the centre stage. Like the Exercise 'Red Flag' with USA which was a great success towards improvement in bilateral relations; it is envisaged that the SKAT would showcase the professionalism of IAF in China. Also, it would win goodwill of Chinese people and contribute to overall growth in the ties between the two countries.

Global Facility for Disaster Reduction and Recovery

The first Partnership Development Workshop under the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) South-South Cooperation Programme began here today Wednesday, October 29, 2008. The three day workshop is being hosted by the Ministry of Home Affairs and the World Bank. GFDRR South-South Cooperation Programme is a major initiative to facilitate collaboration among low and middle income countries to mainstream disaster risk reduction and recovery into the development planning and programming. The workshop aims at sharing of experience and knowledge, and establishing collaboration among governments, institutions, networks and communities.

Inaugurating the workshop, the Secretary (Border Management), Ministry of Home Affairs, Shri Jarnail Singh, said that the Government is in the process of finalising a national policy on Disaster Management in consultation with various stake holders. He informed the gathering that the National Disaster Management Authority (NDMA) has commenced preparation of detailed project reports to implement national level mitigation projects to reduce the risk of cyclone, earthquake and flood. He appreciated the initiative of GFDRR in launching South-South Cooperation Programme to encourage inter-country collaboration and partnership arrangements and said that India would like to be actively associated with this initiative. Shri Jarnail Singh highlighted some initiatives undertaken by the Government of India to address the issue of disaster risk reduction. These include enactment of the Disaster Management Act, 2005, establishment of the National Institute of Disaster Management, creation of the National Disaster Response Force, constitution of the National Disaster Response Fund, establishment of the National Tsunami Early Warning System and release of guidelines by NDMA for management of earthquake, cyclone, floods, landslide, chemical disasters, biological disasters and medical preparedness.

The workshop is being attended by participants from around 24 countries across the world. More than 50 Disaster Risk Reduction experts and practitioners are participating in the workshop. Senior officials of the Home Ministry, representatives from the World Bank, UNISDR and UNDP are also participating in and facilitating the various sessions of the workshop.

Duty Free Tariff Preference For Least Developed Countries

India's Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme announced by Prime Minister Dr. Manmohan Singh for the Least Developed Countries (LDCs) on the occasion of the India-Africa Forum Summit of African Heads of States/Governments and their official representatives in New Delhi on April 8, 2008.

The DFTP Scheme grants duty free access on 94% of India's total tariff lines to be implemented over a period of five years. Specifically it will provide preferential market access on tariff lines that comprise 92.5% of global exports of all LDCs. Products of immediate interest to Africa which are covered include cotton, cocoa, aluminium ores, copper ores, cashew nuts, cane-sugar, ready-made garments, fish fillets and non-industrial diamonds.

The Scheme is open to all 49 LDC members including 33 LDCs in Africa. The Scheme provides that in order to avail benefits under this Scheme, individual LDC members submit a Letter of Intent to the Government of India. The Scheme further provides that in order to enjoy tariff preference, the beneficiary country submits a Certificate of Origin along with the consignment.

As of today, the Department of Commerce has received Letters of Intent from 10 LDCs, out of which Customs Notifications No. 96 and No. 99 have already been issued on 13.8.2008 and 28.8.2008 in respect of 7 LDCs, namely Cambodia, Tanzania, Ethiopia, Mozambique, Samoa, Malawi and Lao PDR. The Letters of Intent received from 3 other LDCs, namely Madagascar, Rwanda and Uganda, are under process.

जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) 2008 सीधी भर्ती में सफल उम्मीदवार

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2006 के नियम 5 (1) (ख) के अंतर्गत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) 2008 के परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गयी है। उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी उच्च न्यायालय के बेवसाइट http://cghighcourt.nic.in पर उपलब्ध है।

            रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) 2008 हेतु सफल उम्मीदवारों के परिणाम की घोषणा कर दी गयी है। मौखिक परीक्षा में सफल हुए 24 उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार है-श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल, श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, श्री रजनीश श्रीवास्तव, श्रीरामशंकर प्रसाद, श्री आनंद कुमार सिंघल, श्री सुरेश कुमार सोनी, श्री अशोक कुमार लुनिया, श्रीमती कांता मार्टिन, श्री भीष्मप्रसाद पाण्डे, श्री गणेशराम शेन्डे, श्री रेशमलाल कुर्रे, श्री राकेश बिहारी घोरे, श्री शैलेष कुमार तिवारी, श्री राजेन्द्र प्रधान, श्री गौकरण सिंह कुंजाम, श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, श्री के. विनोद कुजूर, श्रीमती सुमन एक्का, श्री रामराज भारद्वाज, श्री बलिन्दर सिंह सलूजा, श्री डाक्टर लाल कटकवार, श्री उमाशंकर मिश्रा, श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे का नाम शामिल हैं।

            इसी प्रकार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2006 के नियम 5 (1)(ग) के अंतर्गत जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) 2008 के सीधी भर्ती परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गयी है। मौखिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं-रोल नंबर 707 श्री संतोष शर्मा, 204 श्री सुधीर कुमार, 527 श्री बलराम प्रसाद वर्मा, रोल नंबर 674 श्री हेमन्त सराफ का नाम शामिल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2006 के नियम 5 (1) (ग) के लिये प्रतीक्षा सूची जारी किये हैं उनके रोल नंबर एवं नाम इस प्रकार है-रोल नंबर 265 श्री संजय कुमार जायसवाल तथा रोल नंबर 221 श्री निर्मल कुमार सोनी का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल है।

रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी कर जिले में पदस्थ अधिकारियों को बिलासपुर जिले के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में पदाभिहित किया गया है।

            जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24 मरवाही (अजजा) के लिये अपर कलेक्टर पेण्ड्रारोड, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25 कोटा के लिये अपर कलेक्टर (वित्त) बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26 लोरमी के लिये अपर कलेक्टर (वित्त) बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-27 मुंगेली (अजा) के लिये अपर कलेक्टर बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-28 तखतपुर के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पदेन अपर कलेक्टर (विकास) बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-29 बिल्हा के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पदेन अपर कलेक्टर (विकास), निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-30 बिलासपुर तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-31 बेलतरा के लिये कलेक्टर बिलासपुर और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-32 मस्तूरी (अजा) के लिये अपर कलेक्टर (भू-अभिलेख) बिलासपुर रिटर्निंग अधिकारी बनाये गये हैं। इसी तरह सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में 24 मरवाही के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड, तहसीलदार पेण्ड्रारोड, 25 कोटा के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा व तहसीलदार कोटा, 26 लोरमी के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोरमी व तहसीलदार लोरमी, 27 मुंगेली (अजा) के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली व तहसीलदार मुंगेली, 28 तखतपुर के लिये डिप्टी कलेक्टर (नजूल) बिलासपुर व तहसीलदार तखतपुर, 29 बिल्हा के लिये डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख) बिलासपुर व तहसीलदार बिल्हा,         30 बिलासपुर के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर व तहसीलदार बिलासपुर, 31 बेलतरा के लिये उपायुक्त (भू-अभिलेख) बिलासपुर व अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर और 32 मस्तूरी (अजा) के लिये डिप्टी कलेक्टर (वित्त) बिलासपुर व तहसीलदार मस्तूरी को पदाभिहित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी कर जिले में पदस्थ अधिकारियों को बिलासपुर जिले के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में पदाभिहित किया गया है।

            जिला निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-24 मरवाही (अजजा) के लिये अपर कलेक्टर पेण्ड्रारोड, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-25 कोटा के लिये अपर कलेक्टर (वित्त) बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26 लोरमी के लिये अपर कलेक्टर (वित्त) बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-27 मुंगेली (अजा) के लिये अपर कलेक्टर बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-28 तखतपुर के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पदेन अपर कलेक्टर (विकास) बिलासपुर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-29 बिल्हा के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, पदेन अपर कलेक्टर (विकास), निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-30 बिलासपुर तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-31 बेलतरा के लिये कलेक्टर बिलासपुर और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-32 मस्तूरी (अजा) के लिये अपर कलेक्टर (भू-अभिलेख) बिलासपुर रिटर्निंग अधिकारी बनाये गये हैं। इसी तरह सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में 24 मरवाही के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड, तहसीलदार पेण्ड्रारोड, 25 कोटा के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कोटा व तहसीलदार कोटा, 26 लोरमी के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोरमी व तहसीलदार लोरमी, 27 मुंगेली (अजा) के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली व तहसीलदार मुंगेली, 28 तखतपुर के लिये डिप्टी कलेक्टर (नजूल) बिलासपुर व तहसीलदार तखतपुर, 29 बिल्हा के लिये डिप्टी कलेक्टर (भू-अभिलेख) बिलासपुर व तहसीलदार बिल्हा,         30 बिलासपुर के लिये अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिलासपुर व तहसीलदार बिलासपुर, 31 बेलतरा के लिये उपायुक्त (भू-अभिलेख) बिलासपुर व अतिरिक्त तहसीलदार बिलासपुर और 32 मस्तूरी (अजा) के लिये डिप्टी कलेक्टर (वित्त) बिलासपुर व तहसीलदार मस्तूरी को पदाभिहित किया गया है।

आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने स्थायी समितियों का गठन

बिलासपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर श्री सुबोधसिंह द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2008 के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने तथा जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से जिले एवं अनुविभाग स्तर पर स्थायी समितियों का गठन किया गया है।

            कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होंगे तथा उपाध्यक्ष अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, अतिरिक्त कलेक्टर पेण्ड्रारोड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर, संयोजक अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर, विशेष सहयोगी पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस होंगे। समिति के सदस्यगणों में जिला स्तर के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण तथा विधानसभा क्षेत्र मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा एवं मस्तूरी से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थीगण होंगे।

            इसी तरह अनुविभाग स्तर पर गठित समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त कलेक्टर पेण्ड्रारोड एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर, कोटा, लोरमी, मुंगेली एवं पेण्ड्रारोड, संयोजक समस्त तहसीलदार जिला बिलासपुर, विशेष सहयोग एडीशनल पुलिस अधीक्षक, पेण्ड्रारोड एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बिलासपुर, कोटा, लोरमी, मुंगेली एवं पेण्ड्रारोड जिला बिलासपुर होंगे। समिति के सदस्यगणों में जिला स्तर के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थीगण अथवा उनके एक प्रतिनिधि होंगे। समिति से यह अपेक्षा की गयी है कि वह जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन प्रक्रिया को सम्पन्न कराने तथा अपने-अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाये रखने में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तथा सहयोग प्रदान करेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का फर्स्ट लेबल रेण्डमाईजेशन कार्य सम्पन्न

बिलासपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन-2008 के संदर्भ में मतदान कार्य हेतु उपयोग लाये जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के फर्स्ट लेबल रेण्डमाईजेशन का कार्य कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुबोधसिंह तथा निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों और राजनैतिक दलों की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया।

            बिलासपुर जिले के नौ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये मतदान कार्य हेतु उपयोग के लिये सही पाये गये ईव्हीएम मशीनों के दो हजार 404 बैलेट यूनिट तथा इतने ही कंट्रोल यूनिट जिनकी प्रविष्टि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार निर्धारित साफ्टवेयर के अनुसार नेट में की गयी है, जिसका फर्स्ट लेबल रेण्डमाइजेशन कार्य सम्पन्न किया गया। इसके पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार विगत 27 सितम्बर से 5 अक्टूबर 2008 तक तकनीकी इंजीनियर्स से फर्स्ट लेबल चेकिंग का कार्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्ण कर लिया गया था तथा इन मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील कर सुरक्षित रखा गया है। उपयुक्त दो हजार 404 बैलेट यूनिट तथा इतने ही कंट्रोल यूनिट के प्रथम चरण के रेण्डमाईजेशन के अनुसार विधानसभावार बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आबंटित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

निर्वाचन कार्यालय का नया हेल्पलाइन नंबर 155212

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2008 में निर्वाचन संबंधी जानकारियों तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय में नया टोलफ्री दूरभाष नंबर 155212 स्थापित किया गया है। पूर्व में इस कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर 1078 था।

            जिला निर्वाचन कार्यालय में उक्त दूरभाष नंबर पर प्राप्त किसी भी शिकायत, समस्या एवं कठिनाई का पंजीकरण किया जायेगा तथा इसके निराकरण के लिये त्वरित कार्यवाही की जायेगी। उक्त नंबर पर निर्वाचन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आम जनता से इस सुविधा का लाभ उठाने का अनुरोध किया गया है।

 

बिलासपुर जिले में धारा 144 लागू, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन के लिये बिलासपुर में 20 नवंबर 2008 को मतदान एवं 8 दिसंबर 2008 को मतगणना का कार्य सम्पादित कराया जाना है। बिलासपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर श्री सुबोधसिंह द्वारा आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया  गया है।

            कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता अपनी स्वेच्छानुसार निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपनी सुविधा के अनुसार मतदान कर सकें। इस हेतु यह आवश्यक है कि जिले में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाये व ऐसे कदम उठाये जाएं जिससे मतदाताओं पर मतदान के संबंध में किसी प्रकार का कोई दबाव न डाला जा सके। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि समस्त शस्त्र लायसेंसियों को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस पर धारित शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा करा लिया जाये। जिले के समस्त लाइसेंसधारकों की जांचकर उनके शस्त्रों को थानेवार जमा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बिलासपुर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं होने की संभावना पर राजनैतिक दलों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबध्दता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। इसलिये आवश्यक है कि जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस धारियों से उनके लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा करा लिये जाएं। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आधार पर मुझे यह समाधान हो गया है कि विधानसभा आम चुनाव 2008 के दौरान मतदाताओं को स्वतंत्र व निर्भय होकर मतदान करने का वातावरण बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि बिलासपुर जिले की सीमा में निवासरत समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के लाइसेंसी हथियार संबंधित थाने में जमा करा लिये जाएं।

            भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के परिपालन में जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर श्री सुबोधसिंह द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि बिलासपुर जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लायसेंसियों के लायसेंसी हथियार एवं कारतूस, मेग्जीन बारूद आदि को संबंधित थाने में थाना प्रभारियों द्वारा 6 नवंबर 2008 तक अनिवार्य रूप से जमा करा लिये जाएं। इस आदेश का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंक के सुरक्षागार्डों को शस्त्र जमा कराने से छूट होगी, लेकिन ऐसे सुरक्षा गार्डों को संबंधित थाना में सूचना देनी होगी। जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि आदेश का क्रियान्वयन तत्काल आवश्यक है। इसलिये यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 13 दिसंबर 2008 तक प्रभावशील रहेगा, तत्पश्चात् 16 दिसंबर 2008 तक थाना प्रभारी लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस कराये।

जनभागीदारी शालाओं के छात्र-छात्राओं को अन्य स्कूलों में संबध्द किया जायेगा

जनभागीदारी समितियों व पंचायतों द्वारा संचालित की जा रही जनभागीदारी शालाओं में अध्ययनरत 10वीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं को समीपस्थ हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में संबध्द करने के निर्देश दिये गये हैं।

            जिला शिक्षाधिकारी बिलासपुर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में इन शालाओं को वर्ष 2007-08 तक ही संचालन की अनुमति दी गयी थी। यह अवधि समाप्त हो चुकी है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल में इन शालाओं के छात्र नामांकन नहीं करा पाये हैं। इस कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त शालाओं में अध्ययनरत कक्षा दसवीं एवं 12वीं के छात्र-छात्राओं को समीपस्थ हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में संबध्द करने की तत्काल व्यवस्था की जायेगी, ताकि वे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आगामी आयोजित होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें।

निविदा खोलने की कार्यवाही अब निर्वाचन प्रक्रिया के बाद

बिलासपुर छत्‍तीसगढ़ राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं निगमों, मण्डल, प्राधिकरणों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं जो राज्य शासन द्वारा निर्मित है या जिनमें शासकीय धनराशि पूर्णत: या आंशिक रूप से सन्निहित है या जो शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आंशिक या पूर्णत: संचालित है के द्वारा किसी भी प्रकार के पट्टे या अन्य सुविधायें वितरित नहीं की जायेगी।

            साथ ही महत्वपूर्ण नीलामियां लंबित रखी जाए और निविदा आमंत्रित नहीं की जायेगी। जो निविदा आमंत्रित की जा चुकी है उसे खोलने की कार्यवाही निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक स्थगित रखा जायेगा। साथ ही कोई भी नये विकास कार्य प्रारंभ नहीं किये जायेंगे। यहां तक की ऐसे कार्य जो स्वीकृत हो गये हैं परन्तु वर्तमान में प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें प्रारंभ नहीं किया जायेगा।

शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षित आचरण

बिलासपुर विधानसभा आम चुनाव 2008 सम्पन्न होने जा रहा है। अतएव शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिये। उन्हें यह देखना चाहिये कि सरकार में उनकी हैसियत या उनके प्रदत्त अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके। किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन के लिये प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कार्य करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों के विपरीत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत् निर्वाचनों से संबध्द अधिकारी व कर्मचारी न तो किसी अभ्यर्थी के लिये कार्य करेंगे और न ही मत देने हेतु किसी प्रकार का प्रभाव डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

            लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिये नियोचित समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग  में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार निर्वाचन की घोषणा की तिथि से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक की अवधि में केवल कुछ अपवादित स्थितियों को छोड़कर केन्द्र या राज्य शासन के कोई मंत्री ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरा नहीं करेंगे, जिनमें निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है। यदि मंत्री संस्था या पार्टी की ओर से आमसभा आयोजित करते हैं, तो सभा की व्यवस्था नहीं की जायेगी। केवल कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई मंत्री चुनाव के कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जायेंगे। उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिये, सुरक्षा के लिये या कार्यवाही नोट करने के लिये तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिये। जब किसी मंत्री को किसी निजी मकान पर खाने-पीने के लिये आमंत्रित किया जाता है तो कोई शासकीय अधिकारी-कर्मचारी उसमें शामिल नहीं होंगे तथा कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक आंदोलन में न तो भाग लेगा, न उनकी सहायता के लिये चंदा देगा और न ही किसी प्रकार का सहयोग देगा।

शासकीय धनराशि से विज्ञापन नहीं

बिलासपुर छत्‍तीसगढ़ राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं निगमों, मण्डल, प्राधिकरणों तथा ऐसी अन्य संस्थायें जो शासन द्वारा निर्मित हैं या जिनमें शासकीय धनराशि पूर्णत: या आंशिक रूप से सन्निहित है या जो शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर आंशिक या पूर्णत: संचालित है, के द्वारा शासकीय धनराशि से ऐसे विज्ञापन जारी नहीं किये जायेंगे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनैतिक दल या किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार होता हो।

निर्विघ्न रूप से चुनाव कराने प्रशिक्षण

बिलासपुर जिले में विधानसभा निर्वाचन 2008 की तैयारी के लिये पीजीबीटी कालेज बिलासपुर में पीठासीन एवं पोलिंग अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। अपर कलेक्टर श्री धनन्जय देवांगन एवं मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पीठासीन अधिकारियों को चुनाव सामग्री लेने से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराये जाने के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी तथा पीठासीन अधिकारियों के द्वारा पूछे गये शंकाओं का समाधान किया गया।

            अपर कलेक्टर श्री धनन्जय देवांगन की अध्यक्षता में पीजीबीटी कालेज बिलासपुर में पीठासीन एवं पोलिंग अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 23 अक्टूबर 2008 से शुरू हुआ। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर श्री देवांगन ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो-तीन महीने तक 18 से 20 घण्टे तक काम करने होंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये मुगालते में कदापि नहीं रहना चाहिये कि हम अनुभवी हैं। निर्वाचन कार्य में त्रुटि या गलती के लिये कोई क्षमा नहीं होता है। प्रत्येक निर्वाचन में कुछ न कुछ भिन्न होता है। इसलिये प्रशिक्षण को बहुत गंभीरता से सुने और अपने मस्तिष्क में ग्रहण करें। पीठासीन अधिकारी के डायरी को अच्छा से अध्ययन करें। श्री देवांगन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होगा। इसलिये पीठासीन अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट के संबंध में अच्छी जानकारी होना चाहिये तथा एक-एक पीठासीन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन परिचालन में पारंगत होना चाहिये। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण में मास्टर टे्रनर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन परिचालन की जानकारी देंगे। इसके बाद सभी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देकर परिचालन करने प्रशिक्षण में मशीन दी जायेगी। पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारियों को 23 से 25 अक्टूबर 2008 तक प्रथम चरण का एवं 7 से 9 नवंबर 2008 तक द्वितीय चरण का और तृतीय चरण के लिये 15 एवं 16 नवंबर 2008 को प्रशिक्षण दिया जायेगा। श्री देवांगन ने कहा कि तृतीय चरण के प्रशिक्षण होने के बाद किस विधानसभा में चुनाव डयूटी लगेगी पता चल जायेगा। उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान सामग्री वितरण, सामग्री एवं मिलान करने के बाद निर्धारित चुनाव वाहन में अपने साथियों के साथ ही बैठने को कहा। मतदान केन्द्र पहुंचकर फर्नीचर, पानी, विद्युत की व्यवस्था करना चाहिये और गांव में अतिथि के रूप में किसी घर न जाने की हिदायत दी। श्री देवांगन ने कहा कि मतदान केन्द्र की आवश्यक व्यवस्था होने के बाद लिफाफे, प्रविष्ठियां तैयार करवाये और सेक्टर अधिकारी पहुंचने पर रिपोर्ट दे। यदि कोई कमी रह गया है तो उसकी भी जानकारी सेक्टर अधिकारी को दें। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को मतदान तिथि को मतदान के पूर्व मौक पोल करने के बाद सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट अनिवार्य रूप से देने को कहा। प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को मतदान के दिन समय पूर्व पोलिंग एजेंट को आने की सूचना देने को कहा, यदि किसी पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं है वहां माइक्रोअर्वजरवर भेजे जायेंगे। चुनाव के नियम एवं निर्देश स्पष्ट हैं और पीठासीन अधिकारियों को आत्म विश्वास से परिपूर्ण तथा निर्भिक होकर निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराना है। अपर कलेक्टर ने पोलिंग एजेण्ट, पीठासीन अधिकारी की डायरी, बैलेट पेपर, एकाउण्ट भरने, इलेक्शन डयूटी सर्टिफिकेट, पोस्टल बैलेट, चैलेंज वोट, फोटो रोल, टेण्डर वोट, निरक्षर मतदाता, प्राक्सी वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बैटरी लगाने आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण्ा में किसी प्रकार का शंका हो तो मास्टर ट्रेनर्स से अच्छी तरह से प्रशिक्षण में समझ लें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य टीम वर्क से होता है आप लोगों के परिश्रम में आपके जिले की छवि जुड़ी है। इसीलिये सभी अधिकारी मन लगाकर प्रशिक्षण लेकर विधानसभा निर्वाचन 2008 का कार्य सम्पन्न करायें।

            पीठासीन एवं पोलिंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स श्री राजेश गौरहा, श्री उल्लास वारे, श्री सतीश कुमार दुबे, श्री बी.वी. रमनाराव, श्री शोभित कुमार बाजपेयी और श्री एम.टी. आलम द्वारा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारी को आगामी विधानसभा के निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन सामग्री लेने, सामग्री का मिलान उपरांत सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट कर अपने दल के साथियों के साथ चुनाव वाहन में बैठकर जाने तथा मतदान केन्द्र में पहुंचकर आवश्यक व्यवस्था, विद्युत, पानी आदि देखकर ओ.के. रिपोर्ट एवं बूथ निर्माण आवश्यक प्रपत्रों को भरकर तैयार करने तथा कोटवार को मतदान हेतु मुनादी कराने, पोलिंग एजेण्ट को मतदान के दिन एक घण्टे पूर्व बुलाने, मौक पोल, माइक्राअर्बजवर, कंट्रोल यूनिट एवं बैलेट यूनिट को जोड़ने, बैटरी लगाने तथा मतदान अधिकारी नंबर-एक, दो तथा तीन के कार्यों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण्ा में जानकारी दी गई कि मतदान के दिन किसी प्रकार की घटना या अन्य कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर सेक्टर अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट को जानकारी दे सकते हैं।

            प्रशिक्षण में अनुविभागीय अधिकारी श्री प्रमोद शर्मा, तहसीलदार श्री गायकवाड़ एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी तथा बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे।