रायपुर, 13 अक्टूबर 2009 राज्य शासन द्वारा दुर्ग जिले के पशु प्रजनन क्षेत्र अंजोरा में पदस्थ उप संचालक डॉ. आर.जी. शर्मा को शासकीय कार्यों में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों के फलस्वरूप निलंबित कर दिया गया है। डॉ. शर्मा का निलंबन आदेश कृषि विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है।
कृषि सचिव श्री बी.एल. अग्रवाल ने इस संबंध में आज यहां बताया कि डॉ. शर्मा की दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) जिले में पदस्थापना दौरान विभागीय कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। डॉ. शर्मा के विरूध्द आयुक्त पशु चिकित्सा सेवाएं और जिला कलेक्टर दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) द्वारा 24 लाख पांच हजार 651 रूपए की वसूली करने और उनके विरूध्द दीर्घशास्ति आरोपित करने की अनुशंसा भी की गई है। इसके अतिरिक्त बीजापुर जिले में डॉ. आर.जी.शर्मा को बैल जोड़ी वितरण कार्य में की गई गंभीर आर्थिक अनियमितताओं की जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के कारण संभाग आयुक्त बस्तर संभाग द्वारा भी निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव राज्य शासन को दिया गया है। निलंबन अवधि में डॉ. शर्मा का मुख्यालय संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर निर्धारित किया गया है।
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