परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव श्री एन.के.असवाल द्वारा विभागीय कार्यों की समीक्षा
विधानसभा चुनाव में परिवहन विभाग द्वारा हर संभव सहयोग करने के निर्देश
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव श्री एन.के.असवाल ने रायपुर में परिवहन अधिकारियों की बैठक लेकर मासिक प्रगति की समीक्षा की। श्री असवाल ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग के राजस्व प्राप्तियों, आडिट कंडिकाओं के निराकरण, न्यायलीन प्रकरणों का निपटारा, विभागीय शिकायतें, निष्प्रयोग में रखे गए वाहन तथा जमा परमिटों के संबंध में त्वरित कार्रवाई की जाए। श्री असवाल ने प्रदेश में ओव्हर लोडेड माल वाहनों के विरूध्द कार्रवाई निरंतर जारी रखने तथा अवैद्य संचालन पर नियंत्रण रखे जाने के निर्देश दिए। श्री असवाल ने राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान अप्रैल से सितम्बर माह तक प्राप्त राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 13.17 प्रतिशत की वृध्दि पर प्रशंसा व्यक्त किया, इसी प्रकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति करने पर जोर दिया। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया की जिन वाहनों के परमिट दो माह से अधिक समय तक जमा रखे गए हैं, उन्हें निरस्त करने की कार्रवाई की जाए।
श्री असवाल ने विभाग के अधिकारियों को विधानसभा चुनाव-2008 हेतु राज्य में आने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों तथा अन्य राज्यों से आने वाले सुरक्षा कम्पनियों तथा मतदान दलों के परिवहन हेतु राज्य में उपलब्ध बस#मिनीबस#ट्रक एवं हल्के मोटरयानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन आयोग को हर संभव सहायता की जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त श्री अशोक जुनेजा ने विभागीय उपलब्धियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया।
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Friday, October 24, 2008
राजनीतिक कार्यक्रम और विज्ञापन प्रसारण
केबल नेटवर्क और टी.व्ही.चैनलों में राजनीतिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण के लिए आवेदनों पर विचार करने समितियों का गठन
रायपुर, 22 अक्टूबर 2008 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2004 में पारित एक आदेश के तहत टेलीविजन चैनलों और केबल नेटवर्क पर राजनीतिक कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों के प्रसारण के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के कार्यालय द्वारा दो समितियों का गठन किया गया है। राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। इस समिति में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर और उप संचालक जनसम्पर्क सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को अपने प्रभार क्षेत्र के लिए नामांकित अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विज्ञापनों के आवेदन पत्रों पर विचार करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में सहायता के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनिम्न किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को संलग्न कर सकेगा। उपरोक्त समिति#नामांकित अधिकारी के निर्णय के विरूध्द अपील#शिकायत के निराकरण के लिए भी समिति गठित की गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रायपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक तथा जनसम्पर्क विभाग के संचालक इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
रायपुर, 22 अक्टूबर 2008 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2004 में पारित एक आदेश के तहत टेलीविजन चैनलों और केबल नेटवर्क पर राजनीतिक कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों के प्रसारण के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के कार्यालय द्वारा दो समितियों का गठन किया गया है। राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। इस समिति में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर और उप संचालक जनसम्पर्क सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को अपने प्रभार क्षेत्र के लिए नामांकित अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विज्ञापनों के आवेदन पत्रों पर विचार करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में सहायता के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनिम्न किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को संलग्न कर सकेगा। उपरोक्त समिति#नामांकित अधिकारी के निर्णय के विरूध्द अपील#शिकायत के निराकरण के लिए भी समिति गठित की गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रायपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक तथा जनसम्पर्क विभाग के संचालक इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
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