केबल नेटवर्क और टी.व्ही.चैनलों में राजनीतिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों के प्रसारण के लिए आवेदनों पर विचार करने समितियों का गठन
रायपुर, 22 अक्टूबर 2008 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2004 में पारित एक आदेश के तहत टेलीविजन चैनलों और केबल नेटवर्क पर राजनीतिक कार्यक्रमों तथा विज्ञापनों के प्रसारण के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के कार्यालय द्वारा दो समितियों का गठन किया गया है। राजनीतिक दलों और अन्य संस्थाओं के आवेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अध्यक्ष होंगे। इस समिति में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर और उप संचालक जनसम्पर्क सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को अपने प्रभार क्षेत्र के लिए नामांकित अधिकारी नियुक्त किया गया है। जो किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विज्ञापनों के आवेदन पत्रों पर विचार करेगा। रिटर्निंग अधिकारी इस कार्य में सहायता के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनिम्न किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को संलग्न कर सकेगा। उपरोक्त समिति#नामांकित अधिकारी के निर्णय के विरूध्द अपील#शिकायत के निराकरण के लिए भी समिति गठित की गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस समिति के अध्यक्ष और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त रायपुर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रेक्षक तथा जनसम्पर्क विभाग के संचालक इसके सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
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