Wednesday, October 29, 2008

बिलासपुर जिले में धारा 144 लागू, अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध

भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम निर्वाचन के लिये बिलासपुर में 20 नवंबर 2008 को मतदान एवं 8 दिसंबर 2008 को मतगणना का कार्य सम्पादित कराया जाना है। बिलासपुर जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर श्री सुबोधसिंह द्वारा आदर्श आचरण संहिता के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया  गया है।

            कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के समस्त मतदाता अपनी स्वेच्छानुसार निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपनी सुविधा के अनुसार मतदान कर सकें। इस हेतु यह आवश्यक है कि जिले में ऐसा वातावरण निर्मित किया जाये व ऐसे कदम उठाये जाएं जिससे मतदाताओं पर मतदान के संबंध में किसी प्रकार का कोई दबाव न डाला जा सके। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि समस्त शस्त्र लायसेंसियों को जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र लाइसेंस पर धारित शस्त्रों को संबंधित थानों में जमा करा लिया जाये। जिले के समस्त लाइसेंसधारकों की जांचकर उनके शस्त्रों को थानेवार जमा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक बिलासपुर तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्र जमा नहीं होने की संभावना पर राजनैतिक दलों द्वारा आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के प्रति जिला प्रशासन की प्रतिबध्दता पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा सकता है। इसलिये आवश्यक है कि जिले के समस्त शस्त्र लायसेंस धारियों से उनके लायसेंसी शस्त्र थाने में जमा करा लिये जाएं। जिला दण्डाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आधार पर मुझे यह समाधान हो गया है कि विधानसभा आम चुनाव 2008 के दौरान मतदाताओं को स्वतंत्र व निर्भय होकर मतदान करने का वातावरण बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि बिलासपुर जिले की सीमा में निवासरत समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के लाइसेंसी हथियार संबंधित थाने में जमा करा लिये जाएं।

            भारत निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के परिपालन में जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर श्री सुबोधसिंह द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि बिलासपुर जिले की सीमा में निवासरत शस्त्र लायसेंसियों के लायसेंसी हथियार एवं कारतूस, मेग्जीन बारूद आदि को संबंधित थाने में थाना प्रभारियों द्वारा 6 नवंबर 2008 तक अनिवार्य रूप से जमा करा लिये जाएं। इस आदेश का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारियों का होगा। बैंक के सुरक्षागार्डों को शस्त्र जमा कराने से छूट होगी, लेकिन ऐसे सुरक्षा गार्डों को संबंधित थाना में सूचना देनी होगी। जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि आदेश का क्रियान्वयन तत्काल आवश्यक है। इसलिये यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 13 दिसंबर 2008 तक प्रभावशील रहेगा, तत्पश्चात् 16 दिसंबर 2008 तक थाना प्रभारी लायसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस कराये।

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