यदि सार्वजनिक स्थलों पर लाऊड स्पीकर का उपयोग किया जा रहा है, तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के परिवेशीय ध्वनि पैमाने से 10 (ए) डी.बी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। रात दस बजे से सुबह छह बजे के मध्य किसी को भी ध्वनि विस्तारक यंत्र या ड्रम अथवा टॉम-टॉम पीटने या ध्वनि उत्पन्न करने वाले किसी भी यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी निजी उपयोग के स्थान की सीमा पर यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी ध्वनि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, तो उसकी सीमा उस क्षेत्र के लिए निर्धारित परिवेशीय वायु गुणवत्ता सीमा से पांच डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में रात दस बजे से छह बजे के बीच वाहनों के हॉर्न का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।
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