रायपुर, 21 अक्टूबर 2008 - सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहां मंत्रालय, रायपुर में गेट नम्बर 04 पर स्थित कक्ष क्रमांक 189-ई. में केन्द्रीय काउन्टर की स्थापना की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस केन्द्रीय काउन्टर, रायपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मंत्रालय स्थित सभी विभागों के जन-सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों से संबंधित आवेदन पत्र निर्धारित नगद शुल्क सहित प्राप्त किए जाएंगे और उन्हें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। केन्द्रीय काउन्टर पर आवेदन पत्र और शुल्क लेने की व्यवस्था केवल शासकीय कार्य दिवसों में प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। आवेदन पत्र केवल उन्हीं जन-सूचना अधिकारियों अथवा अपीलीय अधिकारियों को सम्बोधित होना चाहिए, जो मंत्रालय में पदस्थ हैं। केन्द्रीय काउन्टर, रायपुर पर प्राप्त आवेदन पत्रों में सूचना के अधिकार के तहत चाही गई सूचना संबंधित विभागों के जन-सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को सीधे पहले की तरह प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ने इस आशय का परिपत्र राज्य शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों, समस्त विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और समस्त जिला कलेक्टरों को भेजा गया है।
Monday, October 27, 2008
सूचना अधिकार का काउन्टर स्थापित
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