छत्तीसगढ़ राज्य सरकार इस प्रकार के प्रावधान करेगी कि ऐसे लाऊड स्पीकर्स, ध्वनि विस्तारक यंत्र जो कि निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें जप्त किया जाए एवं संबंधितों के विरूध्द कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम, 2000 के नियम-3 में ध्वनि के संबंध में परिवेशीय वायु गुणवत्ता पैमाने में विभिन्न क्षेत्र, जोन निर्धारित किये गये हैं, क्षेत्रों का वर्गीकरण ध्वनि प्रदूषण पैमाने के पालन हेतु एवं इन नियमों के पालन व निर्धारित पैमाने को प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी का निर्धारण हेतु किया गया है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों के पालन के लिये आवश्यक कदम उठायेगी तथा यदि प्राधिकृत अधिकारी का निर्धारण नहीं हुआ है तो इस संबंध में शीघ्र ही अधिसूचना भी लायेगी। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया, प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स तथा सिनेमाघरों में स्लाईड्स इत्यादि के माध्यम से माननीय न्यायालय के आदेश का प्रचार-प्रसार कर इसे अधिक प्रभावी बनावें।
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